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मोदी की डिग्री मामले में केजरीवाल के जवाब से असंतुष्ट हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने मोदी की शैक्षणिक योग्यता से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि सूचना आयोग के समक्ष अपील कर्ता की प्रतिक्रिया का तरीका बहुत कुछ कह देता है।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने मोदी की डिग्री से संबंधित सूचना अधिकार आवेदन के मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अपीलकर्ता ने केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष जिस तरीके से जवाब दिया है, वह स्वयं ही स्पष्ट है और इसके बारे में अदालत को कोई अतिरिक्त टिप्पणी या अवलोकन करने की आवश्यकता नहीं है।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह संकेत दिया कि केजरीवाल की ओर से सूचना आयोग को दिए गए उत्तर की गुणवत्ता और प्रकृति ही उनकी याचिका के खिलाफ जाती है। अदालत ने माना कि अपीलकर्ता की प्रतिक्रिया के आधार पर सूचना आयोग द्वारा लिया गया निर्णय सही था।
यह मामला काफी समय से लंबित था और पारदर्शिता एवं सूचना के अधिकार से संबंधित प्रश्नों को लेकर चर्चा का विषय रहा था। हाईकोर्ट के इस फैसले से प्रशासनिक पारदर्शिता के मानदंडों को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है।