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पुंगनूर हिंसा: मीढुन रेड्डी की FIR रद्द करने की याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई

आंध्र प्रदेश के पुंगनूर में हुई हिंसा से जुड़े मामलों में मीढुन रेड्डी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। उनके वकील का तर्क है कि दर्ज किए गए मामले तुच्छ आधारों पर आधारित हैं।

LSN India · 31 October 2026

पुंगनूर हिंसा: मीढुन रेड्डी की FIR रद्द करने की याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई

आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने पुंगनूर में हुई हिंसा से संबंधित FIR को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई की। याचिका मीढुन रेड्डी की ओर से दायर की गई थी, जिनके खिलाफ इन मामलों में कार्रवाई की गई है।

मीढुन रेड्डी के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि दर्ज किए गए सभी मामले निराधार और तुच्छ आधारों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि ये FIR बेबुनियाद कारणों से दायर किए गए हैं और इनमें कोई वास्तविक आधार नहीं है।

यह मामला पुंगनूर में हुई हिंसा की घटनाओं से जुड़ा है, जिसमें कई व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी। कोर्ट ने याचिका पर विचार करते हुए मामले की गुणवत्ता का आकलन किया।

हाईकोर्ट में दायर याचिका में उनके वकील ने तर्क दिया कि दर्ज मामलों में न्याय संगत आधार की कमी है और इन्हें रद्द किया जाना चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनीं।