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कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक योजनाओं पर एकल न्यायाधीश के आदेश को स्थगित किया
उच्च न्यायालय ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक योजनाओं को रोकने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी है। इस निर्णय के बाद दोनों महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजनाएं फिर से लागू हो सकेंगी।
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उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सोमवार को कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक योजनाओं को स्थगित करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया है। यह निर्णय इन दोनों महत्वपूर्ण सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कल्याण लक्ष्मी योजना विवाहित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जबकि शादी मुबारक योजना विवाह के समय नवविवाहित दंपत्तियों को लाभ देती है। ये दोनों योजनाएं राज्य की सामाजिक कल्याण नीति का अभिन्न अंग हैं।
खंडपीठ का यह निर्णय एकल न्यायाधीश द्वारा दायर किए गए मामले की सुनवाई के बाद आया है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में योजनाओं की वैधता और प्रशासनिक औचित्य को स्वीकार किया है।
इस निर्णय के साथ ही, राज्य सरकार इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को तुरंत सहायता प्रदान करना शुरू कर सकेगी। अधिकारियों के अनुसार, योजनाओं की स्थगिति से हजारों परिवार आर्थिक मदद से वंचित रह गए थे।