LSN News › India

Politics · India Bureau

चुल्लियार बांध से गाद निकालने पर अदालत ने लगाई सीमा

उच्च न्यायालय ने चुल्लियार बांध से निकाली गई गाद की सामग्री को हटाने पर प्रतिबंध लगाया है। अदालत के आदेश के अनुसार केवल निर्धारित मात्रा तक ही गाद को साइट से हटाया जा सकता है।

LSN India · 23 August 2026

चुल्लियार बांध से गाद निकालने पर अदालत ने लगाई सीमा

उच्च न्यायालय ने 20 अगस्त के अपने आदेश में चुल्लियार बांध से निकाली गई गाद की सामग्री को हटाने की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाए हैं। न्यायालय ने दर्ज किया कि वर्तमान समय में साइट पर 2,25,830.17 घन मीटर गाद की सामग्री उपलब्ध है। अदालत का यह आदेश इसी मात्रा तक गाद को हटाने की अनुमति देता है और इससे अधिक सामग्री को निकालने पर प्रतिबंध लगाता है। यह निर्णय बांध के संरक्षण और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच लिया गया है। न्यायालय के इस निर्देश का उद्देश्य बांध के रखरखाव और आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। संबंधित प्राधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।