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चुल्लियार बांध से गाद निकालने पर अदालत ने लगाई सीमा
उच्च न्यायालय ने चुल्लियार बांध से निकाली गई गाद की सामग्री को हटाने पर प्रतिबंध लगाया है। अदालत के आदेश के अनुसार केवल निर्धारित मात्रा तक ही गाद को साइट से हटाया जा सकता है।
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उच्च न्यायालय ने 20 अगस्त के अपने आदेश में चुल्लियार बांध से निकाली गई गाद की सामग्री को हटाने की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाए हैं। न्यायालय ने दर्ज किया कि वर्तमान समय में साइट पर 2,25,830.17 घन मीटर गाद की सामग्री उपलब्ध है। अदालत का यह आदेश इसी मात्रा तक गाद को हटाने की अनुमति देता है और इससे अधिक सामग्री को निकालने पर प्रतिबंध लगाता है। यह निर्णय बांध के संरक्षण और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच लिया गया है। न्यायालय के इस निर्देश का उद्देश्य बांध के रखरखाव और आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। संबंधित प्राधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।