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उच्च न्यायालय ने राज्य को निर्देश दिए, समय-सीमा का पालन करें
उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी विभागों को आवेदनों के प्रस्तुतीकरण, विचार और निपटारे की निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी करने का आदेश दिया है। यह कदम प्रशासनिक कार्यवाही में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
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उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी विभागों के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है। इन निर्देशों में यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था होगी कि प्रतिनिधित्व और आवेदनों के प्रस्तुतीकरण, विचार और निपटारे की पूर्व निर्धारित समय-सीमा का सभी विभाग पालन करें।
न्यायालय के इस निर्णय का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रिया में स्पष्टता और समय-पालन के मानदंड को लागू करना है। न्यायालय ने माना है कि समय-सीमा का पालन न करना नागरिकों के अधिकारों का हनन करता है और प्रशासनिक लापरवाही को बढ़ावा देता है।
राज्य सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह विभिन्न विभागों के प्रमुखों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश दे। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि समय-सीमा का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।
न्यायालय के इस आदेश से प्रशासनिक तंत्र में जवाबदेही बढ़ने और सेवा प्रदान में सुधार होने की अपेक्षा की जा रही है। यह निर्णय नागरिकों की शिकायतों और आवेदनों के त्वरित निपटारे में मदद देगा।