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महिला की नकली तस्वीरों को हटाने का मेटा को उच्च न्यायालय का आदेश
उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया दिग्गज मेटा को 24 घंटे के भीतर महिला से जुड़ी सभी आपत्तिजनक तस्वीरें और लिंक अपने प्लेटफॉर्म्स से हटाने का आदेश दिया है। साथ ही, सीजेपी के नेताओं को नोटिस जारी किए गए हैं।
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उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा को एक महिला की नकली और आपत्तिजनक तस्वीरों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय का यह आदेश डिजिटल सुरक्षा और महिलाओं की गरिमा से जुड़े एक संवेदनशील मामले में आया है।
अदालत ने मेटा को 24 घंटे की समयसीमा दी है जिसमें प्रश्नगत महिला से संबंधित सभी आपत्तिजनक चित्र और संबंधित लिंक्स को अपने सभी प्लेटफॉर्म्स, जिनमें फेसबुक और इंस्टाग्राम शामिल हैं, से हटा दिया जाए। न्यायालय ने इस आदेश के पालन में कोई विलंब न होने की कड़ी चेतावनी दी है।
इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े नेताओं को भी नोटिस जारी किए हैं। इन नोटिसों में उनसे इस संबंध में जांच और कार्रवाई के बारे में जवाब देने को कहा गया है।
यह फैसला डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अनुचित सामग्री के खिलाफ न्यायालय की कड़ी रुख को दर्शाता है। विशेषज्ञ इसे ऑनलाइन महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं।