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बागेश्वर धाम बलात्कार केस में हाईकोर्ट ने SIT जांच का आदेश दिया
न्यायाधीश अजय कुमार निरंकारी ने डीएनए रिपोर्ट में आरोपी को बाहर किए जाने के बाद विशेष जांच दल की नियुक्ति का आदेश दिया है। जेल में बंद आरोपी राजू जाटव की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्णय लिया गया।
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बागेश्वर धाम बलात्कार केस में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया है। न्यायाधीश अजय कुमार निरंकारी ने मामले की गहन जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) के गठन का आदेश दिया है। यह निर्णय तब आया है जब डीएनए परीक्षण में मुख्य आरोपी को अपराध से जोड़ने में विफल रहा है।
वर्तमान में जेल में कैद आरोपी राजू जाटव ने अपनी रिहाई के लिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। अदालत ने याचिका की सुनवाई के दौरान मामले की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए। डीएनए सबूत के आधार पर आरोपी को अपराध से जोड़ने में असमर्थता को देखते हुए न्यायाधीश ने स्वतंत्र जांच की आवश्यकता महसूस की।
SIT को अब मामले की पूरी परिस्थितियों की फिर से जांच करनी होगी। यह जांच दल मूल जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए गठित किया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि वैज्ञानिक साक्ष्य के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी।
यह प्रकरण न्यायिक प्रणाली में साक्ष्य-आधारित जांच की महत्ता को रेखांकित करता है। हाईकोर्ट के इस निर्णय से एक ओर तो आरोपी को राहत मिल सकती है, वहीं दूसरी ओर पीड़ित के लिए सच्चाई के पता लगने की उम्मीद बची है।