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स्कूल शिक्षा विभाग को अपील दाखिल करने में देरी के लिए हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना
उच्च न्यायालय ने स्कूल शिक्षा विभाग पर मामले में अपील दाखिल करने में हुई देरी के लिए वित्तीय दंड लगाया है। अदालत ने प्रशासनिक लापरवाही के लिए विभाग को जवाबदेह ठहराया है।
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उच्च न्यायालय ने स्कूल शिक्षा विभाग के विरुद्ध महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए कहा है कि विभाग ने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपील दाखिल नहीं की। न्यायालय ने इस प्रशासनिक विफलता को गंभीर माना है और विभाग पर आर्थिक दंड आरोपित किया है।
अदालत की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि सार्वजनिक निकायों को न्यायिक प्रक्रिया में समय की पाबंदी का पालन करना अनिवार्य है। विभाग की ओर से समय पर कानूनी कदम न उठाने से न्याय प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब होता है।
न्यायालय ने आगे कहा कि सरकारी विभागों को अपनी संस्थागत जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे मामलों में लापरवाही की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए कठोर उपाय आवश्यक हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग से अपेक्षा की गई है कि वह इस निर्णय के बाद अपनी आंतरिक प्रणालियों की समीक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी स्थिति न आए। न्यायालय ने विभाग को समय पर अपील दाखिल करने के लिए एक निर्धारित ढांचा तैयार करने का निर्देश दिया है।