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फॉर्म 8 की स्वचालित अस्वीकृति पर उच्च न्यायालय का सवाल

उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से पूछा है कि क्या सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से उन मतदाताओं के फॉर्म 8 आवेदन को खारिज कर सकता है जिन्होंने अपना निवास स्थान बदला है। न्यायालय ने चेतावनी दी है कि यह प्रक्रिया योग्य मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर रख सकती है।

LSN India · 2 October 2026

फॉर्म 8 की स्वचालित अस्वीकृति पर उच्च न्यायालय का सवाल

देश में मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को लेकर उच्च न्यायालय ने गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने निर्वाचन आयोग से पूछा है कि क्या आवेदन स्वीकार-अस्वीकार करने के लिए स्वचालित सॉफ्टवेयर का उपयोग सही तरीका है। विशेष रूप से, न्यायालय ने फॉर्म 8 के मामले में इस प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त की है, जो उन मतदाताओं द्वारा भरा जाता है जिन्होंने अपना पता बदल दिया हो।

अदालत का मानना है कि स्वचालित प्रणाली के माध्यम से फॉर्म 8 को अस्वीकार करने से योग्य मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल होने का अधिकार छिन सकता है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग को अपनी प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के लिए कहा गया है।

यह मुद्दा मतदाता पंजीकरण की वर्तमान प्रणाली की कमजोरियों को उजागर करता है। निवास स्थान परिवर्तन के बाद मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अदालत का यह कदम सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।