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अदालत ने HYDRAA आयुक्त को हटाने के आदेश पर रोक लगाई

हैदराबाद में उच्च न्यायालय ने अवमानना मामले में एकल न्यायाधीश के आदेश को स्थगित कर दिया है जिसमें HYDRAA आयुक्त को पद से हटाने का निर्देश था। इस फैसले के बाद आयुक्त अपने पद पर बने रह सकेंगे।

LSN India · 1 September 2026

अदालत ने HYDRAA आयुक्त को हटाने के आदेश पर रोक लगाई

हैदराबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए पर्यावरण प्राधिकरण HYDRAA के आयुक्त को हटाने संबंधी एकल न्यायाधीश के निर्णय पर तत्काल रोक लगा दी है। यह मामला अदालत की अवमानना से संबंधित था जिसमें आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही थी।

उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश की समीक्षा करने के बाद पाया कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है। न्यायालय ने कहा कि आयुक्त को तुरंत पद से हटाए जाने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना होगा।

इस निर्णय का अर्थ है कि आयुक्त अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना जारी रख सकेंगे जब तक कि उच्च न्यायालय अदालत की अवमानना के मामले पर अपना अंतिम निर्णय नहीं सुना देता। विधिक विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला आयुक्त के लिए अनुकूल साबित हुआ है।

HYDRAA, हैदराबाद रीजनल राइट टू फेयर कम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत स्थापित प्राधिकरण है। यह संस्था भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों को देखती है।