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गुलशन कुमार हत्या मामले में हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध संगीत निर्माता गुलशन कुमार की हत्या के मामले में हमलावर की आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा है। वहीं, फिल्म निर्माता रमेश तौरानी को बरी करने का फैसला भी कायम रहा।

LSN India · 20 October 2026

गुलशन कुमार हत्या मामले में हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुलशन कुमार हत्या कांड में अपना महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए आरोपी के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। यह केस भारतीय फिल्म और संगीत उद्योग के सबसे चर्चित अपराध मामलों में से एक माना जाता है। हाईकोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में फिल्म निर्माता रमेश तौरानी को मामले से पूरी तरह बरी कर दिया है। तौरानी के खिलाफ मामले में कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए अदालत ने उनकी रिहाई के लिए मूल फैसले को स्वीकार किया है। यह निर्णय कानूनी कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है।

गुलशन कुमार की हत्या के मामले में न्यायिक प्रक्रिया कई वर्षों तक चली है। हाईकोर्ट का यह निर्णय पिछले निचली अदालत के फैसले की पुष्टि करते हुए आया है। अदालत ने अपने विश्लेषण में साक्ष्य और गवाहियों की विस्तार से जांच की थी।

इस मामले में आरोपी को दोषसिद्ध करने वाले साक्ष्य और तथ्य अदालत को पर्याप्त प्रतीत हुए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मामले में न्याय की परिभाषा पूरी तरह निभाई गई है। आने वाले समय में सजा के संबंध में अन्य कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।