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राजमार्ग मंत्रालय ने दो डेवलपर्स के खिलाफ गंभीर विफलता खंड लागू किया

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में संरचनात्मक खामियों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दो राजमार्ग निर्माताओं के विरुद्ध नई घोषित आपातकालीन विफलता खंड को लागू किया है।

LSN India · 18 October 2026

राजमार्ग मंत्रालय ने दो डेवलपर्स के खिलाफ गंभीर विफलता खंड लागू किया

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग-45 (नया NH-32) के पूंडियनकुप्पम-सत्तनाथरुपम सेक्शन में गंभीर संरचनात्मक विफलता की घोषणा की है। चार लेन वाली इस परियोजना का विस्तार किलोमीटर 67 से 123 तक है और इसे हाईवे एग्रीमेंट मोडल (HAM) के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है।

आपातकालीन विफलता खंड के तहत, राजमार्ग विकास एजेंसियों को अधिकार है कि वे विफल डेवलपर्स को दो वर्षों के लिए नई परियोजनाओं के लिए बोली लगाने से प्रतिबंधित कर सकें। इसके अतिरिक्त, ये निर्माता नकारात्मक रेटिंग प्राप्त करेंगे जो भविष्य की परियोजनाएं हासिल करने की उनकी संभावनाओं को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी।

रिपोर्ट के अनुसार, यह परियोजना M/S पूंडियनकुप्पम सत्तनाथरुपम सेक्शन प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान की गई थी, जिसके प्रमोटर M/S ओरिएंटल हैं। परियोजना की बोली कीमत 2,120 करोड़ रुपये थी। परियोजना की नियुक्ति तिथि 20 जनवरी 2022 थी और निर्धारित समापन तिथि 19 जनवरी 2025 निर्धारित की गई थी।

यह कदम राजमार्ग क्षेत्र में गुणवत्ता और समय पर पालन सुनिश्चित करने की दिशा में मंत्रालय के कड़े रुख को दर्शाता है। आपातकालीन विफलता खंड का उपयोग केवल तभी किया जाता है जब निर्माण कार्य में महत्वपूर्ण और विनाशकारी खामियां पाई जाती हैं।