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उत्तर प्रदेश में रेस्तरांओं में हुक्का सेवा पूरी तरह प्रतिबंधित
उत्तर प्रदेश के न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि रेस्तरांओं और खाने-पीने की जगहों पर हुक्का परोसना कानूनन अवैध है। अदालत के अनुसार, हुक्के की सेवा वाणिज्यिक गतिविधि के अंतर्गत आती है और इसे धूम्रपान क्षेत्रों में भी अनुमति नहीं दी जा सकती।
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उत्तर प्रदेश के न्यायालय ने रेस्तरांओं और खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों में हुक्का परोसने पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत का निर्णय स्पष्ट करता है कि हुक्का का व्यावसायिक सेवा प्रदान करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, चाहे वह सामान्य क्षेत्र हो या धूम्रपान के लिए निर्धारित क्षेत्र।
न्यायालय के अनुसार, हुक्का की परोसाई एक व्यावसायिक सेवा है जिसमें टेबल पर हुक्का तैयार करना, विभिन्न स्वाद, कोयला और अन्य सामग्री की आपूर्ति शामिल है। इसे सामान्य धूम्रपान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया है कि व्यावसायिक हुक्का सेवा में ये सभी तत्व सम्मिलित होते हैं, जो इसे संबंधित कानूनों के दायरे में लाते हैं।
यह निर्णय रेस्तरांों और अन्य भोजन सेवा प्रतिष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण है जो इस प्रथा का पालन करते आ रहे हैं। अदालत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि किसी भी परिस्थिति में या किसी भी प्रकार के क्षेत्र में हुक्का की सेवा कानूनी रूप से मान्य नहीं है।