LSN News › India

World · India Bureau

बिल न भरने पर बिजली कनेक्शन कटने का खतरा, जानें कानूनी प्रक्रिया

बिजली अधिनियम की धारा 56 के तहत बकाया बिल के लिए उपभोक्ताओं को नोटिस दिया जाता है। समय पर भुगतान न करने पर विद्युत वितरण कंपनियां कनेक्शन काटने की कार्रवाई कर सकती हैं।

LSN India · 15 October 2026

बिल न भरने पर बिजली कनेक्शन कटने का खतरा, जानें कानूनी प्रक्रिया

देश भर में विद्युत वितरण कंपनियां बिजली के बकाया बिलों को लेकर सख्त नीति अपना रही हैं। बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन कटने का खतरा रहता है, जिसके लिए विद्युत अधिनियम की कानूनी प्रक्रिया निर्धारित है।

विद्युत अधिनियम की धारा 56 के तहत बकाया बिल के मामले में वितरण कंपनी पहले उपभोक्ता को लिखित नोटिस जारी करती है। यह नोटिस आमतौर पर 15 दिन की अवधि देता है, जिसके दौरान उपभोक्ता बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं। नोटिस में देय राशि, जुर्माना और कनेक्शन कटने की संभावना का स्पष्ट उल्लेख होता है।

निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान न होने की स्थिति में वितरण कंपनी कनेक्शन काटने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। कनेक्शन कटने से पहले उपभोक्ता को कम से कम एक अतिरिक्त नोटिस दिया जाता है। कुछ परिस्थितियों में, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए, राहत प्रदान की जा सकती है।

कनेक्शन कटने से बचने के लिए उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे समय पर बिल का भुगतान करें। यदि किसी कारण से भुगतान में विलंब हो रहा है, तो तुरंत वितरण कंपनी से संपर्क करना चाहिए और किश्त सुविधा के लिए आवेदन करना चाहिए। किसी भी विवाद की स्थिति में, उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।