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हैदराबाद कोर्ट ने सार्वजनिक उपद्रव के लिए दो लोगों को चार दिन की सजा सुनाई
हैदराबाद की एक अदालत ने सार्वजनिक उपद्रव का कारण बनने के आरोप में दो व्यक्तियों को चार दिन की कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला सार्वजनिक शांति भंग करने संबंधी कानूनी कार्रवाई का हिस्सा है।
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हैदराबाद की एक अदालत ने मंगलवार को सार्वजनिक शांति भंग करने और उपद्रव पैदा करने के आरोप में दोषी पाए गए दो व्यक्तियों को चार दिन की कैद की सजा सुनाई। न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार दोनों को दोषी मानते हुए यह दंड निर्धारित किया गया है।
यह मामला भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। अदालत ने कानून के प्रावधानों का पालन करते हुए सजा में कोई और ब्योरा प्रदान नहीं किया है।
हैदराबाद पुलिस द्वारा दायर आरोपों के आधार पर न्यायाधीश ने दोनों को दोषी ठहराया और चार दिन की कैद की सजा सुनाई। विभिन्न सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी मामलों में ऐसी कार्रवाई नियमित रूप से की जाती है।