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मदरसा शिक्षक को नाबालिग के यौन शोषण में उम्रकैद की सजा
हैदराबाद की फास्ट ट्रैक अदालत ने 13 साल के बच्चे के साथ यौन दुर्व्यवहार के आरोप में मदरसा शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर जुर्माना लगाते हुए पीड़ित को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
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रंगा रेड्डी जिले की फास्ट ट्रैक अदालत ने बुधवार को एक नाबालिग बच्चे के यौन शोषण के मामले में 30 वर्षीय मदरसा शिक्षक मोहम्मद मुनव्वर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है।
न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आरोपी को 25,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा, अदालत ने पीड़ित बालक को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। बालक के परिवार को यह मुआवजा आरोपी या राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।
पीड़ित बालक ने अपनी मां को इस दर्दनाक घटना के बारे में बताया था, जिसके बाद परिवार ने पहाड़ी शरीफ थाने में शिकायत दर्ज की थी। पुलिस द्वारा मामले की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।
यह घटना बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा संस्थानों में जवाबदेही के मुद्दे को उजागर करती है। न्यायालय का यह फैसला नाबालिगों के साथ यौन अपराधों के खिलाफ सख्त रुख दर्शाता है।