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व्यक्तिगत गारंटर दिवालिएपन मामलों की रिपोर्टिंग के लिए आईबीबीआई ने दी अतिरिक्त समय
भारतीय दिवालिया बोर्ड ने व्यक्तिगत गारंटर दिवालिएपन के मामलों की रिपोर्टिंग की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इस तारीख के बाद देरी के लिए दंड लागू होंगे।
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भारतीय दिवालिया बोर्ड (आईबीबीआई) ने व्यक्तिगत गारंटर से संबंधित दिवालिएपन मामलों की फाइलिंग के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया है। इस नई समय सीमा के तहत सभी संबंधित पेशेवरों को अपने रिपोर्ट 31 दिसंबर तक दाखिल करने हैं। यह निर्णय पेशेवरों को आवश्यक कागजपत्र तैयार करने और दस्तावेजीकरण पूरा करने के लिए अधिक समय देने के उद्देश्य से लिया गया है। आईबीबीआई के निर्देश के अनुसार, निर्धारित तारीख के बाद किए जाने वाली किसी भी फाइलिंग पर विलंब शुल्क और दंड लागू होंगे। प्रभावित पेशेवरों और संस्थाओं को सलाह दी गई है कि वे समय सीमा का पालन करें और संबंधित सभी दस्तावेजों को समय पर जमा करें। यह विस्तार भारत की दिवालिएपन और ऋण समाधान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की दिशा में आईबीबीआई की निरंतर प्रयास का हिस्सा है।