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आईआईएफसीएल यूके ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ एनसीएलटी में दाखिल की याचिका
₹1,745 करोड़ के बकाया पर आईआईएफसीएल यूके ने मुंबई मेट्रो वन के विरुद्ध दिवाला कार्यवाही की मांग की है। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने याचिका में कानूनी खामियों को चिह्नित किया है।
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भारतीय अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईआईएफसीएल) यूके ने दिल्ली की मेट्रो परियोजना से जुड़ी अवसंरचना कंपनी मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में एक याचिका दाखिल की है। यह कदम कथित तौर पर 1,745 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा ऋण में चूक की वजह से उठाया गया है।
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी मुंबई मेट्रो वन पर आरोप है कि उसने अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है। आईआईएफसीएल यूके ने कंपनी के खिलाफ औपचारिक दिवाला कार्यवाही शुरू करने की मांग की है, जिससे एक स्वतंत्र समाधान प्रक्रिया की शुरुआत हो सके।
हालांकि, एनसीएलटी ने याचिका में महत्वपूर्ण कानूनी खामियों का संकेत दिया है। न्यायाधिकरण ने सीमा अवधि संबंधी प्रश्न, कंपनी अधिनियम की धारा 10ए और अन्य प्रक्रियात्मक विषयों पर चिंता जताई है, जिससे याचिका की वैधता पर सवाल उठे हैं।
यह मामला अवसंरचना परियोजनाओं में वित्तीय विवादों की बढ़ती संख्या को दर्शाता है। आईआईएफसीएल यूके को अब अपनी याचिका में एनसीएलटी द्वारा उठाई गई आपत्तियों का समाधान करना होगा।