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31 अगस्त की अंतिम तारीख: आयकर विभाग ने ITR-3, 4, 5, 7 दाखिल करने का किया आग्रह
आयकर विभाग ने करदाताओं को 31 अगस्त की अंतिम तारीख से पहले अपने रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रेरित किया है। वर्तमान में 6.5 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दाखिल किए जा चुके हैं।
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आयकर विभाग ने करदाताओं को आगामी 31 अगस्त तक अपने आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने का आग्रह किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अब तक 6.5 करोड़ से अधिक रिटर्न प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जिनमें ITR-3 और ITR-4 की संख्या 2 करोड़ से अधिक है।
विभाग की ओर से विशेष रूप से उन करदाताओं को लक्ष्य किया गया है जिन्हें ऑडिट की सुविधा की आवश्यकता नहीं है। ये गैर-ऑडिट करदाता अपने रिटर्न को निर्धारित समय-सीमा से पहले प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किए जा रहे हैं ताकि महीने के अंतिम दिनों में भीड़ से बचा जा सके।
आयकर विभाग का मानना है कि समय पर रिटर्न दाखिल करने से प्रशासनिक व्यवस्था सुचारु रहती है और करदाताओं को भी जमा करने की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आती है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अंतिम क्षणों में आने वाली तकनीकी समस्याओं या अन्य कठिनाइयों के लिए देरी किए गए रिटर्न की जिम्मेदारी स्वयं करदाताओं की होगी।
ITR-3 मुख्य रूप से व्यक्तिगत और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए है जो व्यावसायिक आय अर्जित करते हैं, जबकि ITR-4 छोटे व्यावसायिक मालिकों के लिए है। विभाग ने सभी श्रेणी के करदाताओं को सलाह दी है कि वे आधिकारिक आयकर पोर्टल पर जाकर अपने रिटर्न की स्थिति जांचें और यदि आवश्यक हो तो तुरंत आवेदन प्रस्तुत करें।