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एकबारी चिकित्सा उपकरणों का पुनः उपयोग प्रतिबंधित: केंद्रीय स्वास्थ्य आदेश

देश भर के चिकित्सा संस्थानों को एकबारी उपयोग के लिए बनाए गए मेडिकल उपकरणों को दोबारा इस्तेमाल करने से कड़ाई से मना किया गया है। स्वास्थ्य महानिदेशालय का यह निर्देश रोगियों में संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए जारी किया गया है।

LSN India · 23 October 2026

एकबारी चिकित्सा उपकरणों का पुनः उपयोग प्रतिबंधित: केंद्रीय स्वास्थ्य आदेश

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने देश के सभी अस्पतालों, नर्सिंग होमों और स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को एकबारी उपयोग के लिए निर्मित मेडिकल उपकरणों के पुनः उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इस नीति के तहत किसी भी परिस्थिति में ऐसे उपकरणों को स्टेरलाइज करके दोबारा रोगियों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

महानिदेशालय के अनुसार, एकबारी उपयोग वाले मेडिकल डिवाइस की संरचना इस तरह की होती है कि उन्हें पुनः स्टेरलाइज करना संभव नहीं है। यहां तक कि उन्नत स्टेरलाइजेशन प्रक्रियाओं के माध्यम से भी इन उपकरणों को पूरी तरह संक्रमण मुक्त नहीं बनाया जा सकता है।

इस प्रतिबंध का मुख्य कारण रोगी सुरक्षा है। पुनः उपयोग किए गए उपकरणों से रोगियों में बैक्टीरियल, वायरल और अन्य संक्रामक रोगों का खतरा गंभीर रूप से बढ़ जाता है। इसके परिणामस्वरूप अस्पताल में संक्रमण से जुड़ी जटिलताएं भी बढ़ती हैं।

स्वास्थ्य महानिदेशालय ने सभी चिकित्सा संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन करें और नियमित रूप से अपने उपकरण प्रबंधन प्रणाली की जांच करें। किसी भी उल्लंघन के मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।