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वकीलों के लिए स्वास्थ्य बीमा सुविधा ₹5 लाख तक बढ़ाई गई
अधिवक्ताओं के कल्याण कोष को ₹1.5 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख वार्षिक किया गया है। मृत्यु सहायता के लिए आयु सीमा अब 70 वर्ष तक निर्धारित की गई है।
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भारत के वकीलों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अधिवक्ता कल्याण कोष में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। कैशलेस चिकित्सा बीमा सुविधा अब ₹5 लाख वार्षिक तक उपलब्ध होगी, जो पहले ₹1.5 लाख था। यह कदम न्यायिक पेशेवारों के आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
इसके अलावा, आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता प्रदान करने की योजना में भी सुधार किए गए हैं। मृत्यु सहायता प्राप्त करने के लिए आयु सीमा को ७० वर्ष तक बढ़ाया गया है, जिससे अधिक वकील इस लाभ के अंतर्गत आ सकेंगे। यह संशोधन पेशेवर वकीलों और उनके परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करता है।
अधिवक्ता कल्याण कोष की सुविधाएं पूरे देश में कानूनी पेशेवरों को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कैशलेस चिकित्सा बीमा कवरेज में यह वृद्धि वकीलों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करेगी। बेहतर कल्याण सुविधाएं कानूनी व्यवस्था को और भी मजबूत बनाने में योगदान देंगी।