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सरकार ने एक व्यक्ति के लिए सिम कार्ड की संख्या नौ तक सीमित की

दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को निर्देश दिया है कि जो ग्राहक पहले से नौ सिम कार्ड धारण कर रहे हैं उन्हें नए कनेक्शन देने से मना कर दें। यह नियम 24 अगस्त से लागू होगा।

LSN India · 20 August 2026

सरकार ने एक व्यक्ति के लिए सिम कार्ड की संख्या नौ तक सीमित की

दूरसंचार विभाग (DoT) ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है जिसके तहत एक व्यक्ति के पास अधिकतम नौ मोबाइल सिम कार्ड रखे जा सकेंगे। इस नीति के अंतर्गत जो ग्राहक पहले से ही नौ सिम कार्ड रखते हैं, उन्हें आगे कोई नया कनेक्शन नहीं दिया जाएगा।

सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को 24 अगस्त से इस नियम को लागू करने के लिए तकनीकी उपाय करने होंगे। ऑपरेटरों को अपने सिस्टम में ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि कोई भी ग्राहक नौ सिम से अधिक कार्ड न ले सके।

यह कदम मोबाइल नेटवर्क पर धोखाधड़ी और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया गया है। एकाधिक सिम कार्ड का अत्यधिक उपयोग अक्सर स्पैम कॉल, धोखाधड़ी और साइबर अपराध में किया जाता है।

यह सीमा उपभोक्ताओं की सुरक्षा और दूरसंचार नेटवर्क की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है। नई नीति के कार्यान्वयन से टेलीकॉम सेक्टर में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।