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NRI से संपत्ति खरीद के नियमों में बदलाव, TDS प्रक्रिया सरल होगी
अक्टूबर 2026 से एनआरआई संपत्ति क्रय में कागजी कार्रवाई सरल होगी, लेकिन खरीदारों को कर संबंधी दायित्वों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
LSN India ·

आवासीय और वाणिज्यिक संपत्ति क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला है। 1 अक्टूबर 2026 से अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) से संपत्ति खरीदने की प्रक्रिया में सुधार किए जाएंगे, जिससे विदेशी नागरिकों से संपत्ति अधिग्रहण आसान हो जाएगा।
नई व्यवस्था के तहत क्रेताओं के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जाएगा। हालांकि, इस सुविधा के बावजूद खरीदारों को आयकर विभाग के तहत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के मौजूदा नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। टीडीएस से संबंधित वित्तीय जिम्मेदारियां पहले की तरह ही रहेंगी।
इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य भारत में संपत्ति निवेश को प्रोत्साहित करना है। एनआरआई निवेशकों के लिए प्रक्रिया सरल होने से भारतीय रियल एस्टेट बाजार को गति मिल सकती है। तथापि, वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी कर नियमों की पूर्ण अनुपालना अनिवार्य रहेगी।
संपत्ति क्रय से संबंधित किसी भी लेनदेन में पंजीकरण, मुद्रांकन और कर संबंधी सभी औपचारिकताओं का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस नई व्यवस्था को लागू करने से पहले विशेषज्ञों से परामर्श लेना खरीदारों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है।