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असंगठित एवं गिग कर्मियों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन
भारत सरकार ने असंगठित कामगारों और गिग व प्लेटफॉर्म कर्मियों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना की घोषणा की है। यह बोर्ड लक्षित कल्याण योजनाओं को डिजाइन करने और सामाजिक सुरक्षा में अंतराल को पूरा करने का जिम्मेदारी वहन करेगा।
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श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों और गिग व प्लेटफॉर्म कर्मियों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की है। सामाजिक सुरक्षा संहिता के वैधानिक ढांचे के तहत स्थापित यह बोर्ड, भारत के विशाल अनौपचारिक कार्यबल को औपचारिक कल्याण ढांचे में शामिल करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
यह बोर्ड डिजिटल गिग और प्लेटफॉर्म पेशेवरों के लिए लक्षित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को डिजाइन, निगरानी और अनुशंसा प्रदान करेगा। गिग कर्मी वे हैं जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के बाहर कार्य करते हैं और ऐसी गतिविधियों से आय अर्जित करते हैं। प्लेटफॉर्म कर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या सहायता से कार्य में संलग्न होते हैं।
यह पहल भारत के लाखों असंगठित और गिग कर्मियों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। बोर्ड के माध्यम से, सरकार विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतराल को चिह्नित करने और उन्हें दूर करने के लिए सुव्यवस्थित तंत्र स्थापित कर रही है।