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अग्निवीरों के लिए दो साल का एक्सटेंशन: कैबिनेट ने तय किए नियम
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अग्निवीर योजना में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी है। जो अग्निवीर स्थायी सेना में भर्ती नहीं हो पाते हैं उन्हें अब दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार दिया जाएगा।
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अग्निवीर भर्ती योजना में एक बड़ा बदलाव सामने आया है जो इस कार्यक्रम के तहत आने वाले सैनिकों के भविष्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार, नियमित सैन्य दल में स्थायी सेवा के लिए चयनित न हो पाने वाले लगभग 75 प्रतिशत अग्निवीरों को अपनी सेवा अवधि में दो वर्ष का विस्तार पाने का अवसर मिलेगा।
यह निर्णय अग्निवीरों की रोजगार सुरक्षा को बेहतर बनाने और उन्हें अतिरिक्त आय अर्जित करने का मार्ग प्रशस्त करता है। हालांकि, यह सुविधा सभी अग्निवीरों को समान रूप से नहीं मिलेगी। निर्धारित मानदंड और प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर ही अग्निवीरों का चयन दो साल के विस्तार के लिए किया जाएगा।
सरकार ने इस नीति के माध्यम से अग्निवीर योजना को अधिक व्यवहारिक और लाभकारी बनाने का प्रयास किया है। इससे युवा सैनिकों को बेहतर कैरियर विकल्प मिलेंगे और सशस्त्र बलों को प्रशिक्षित जनशक्ति का एक निरंतर पूल मिल सकेगा। विस्तार अवधि के दौरान अग्निवीरों को नियमित सेना के जवानों के समान वेतन और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।