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भारत दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के आयात द्वार बढ़ाने की तैयारी में
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात के लिए अधिकृत प्रवेश बिंदुओं का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया है। इस कदम से तेजी से माल की मंजूरी और आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
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स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 के नियम 43ए में संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसमें पांच राज्यों में कई नए प्रवेश बिंदु जोड़े जाएंगे। गजट अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक में इनलैंड कंटेनर डिपो स्थापित किए जाएंगे।
हरियाणा में सोनीपत, पियाला और हरसारू में इनलैंड कंटेनर डिपो, उत्तर प्रदेश में दादरी, गुजरात में गांधीधाम और मुंद्रा, और तेलंगाना में हैदराबाद के सानत नगर व थिम्मापुर क्षेत्र में सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। कर्नाटक में बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके को भी शामिल किया गया है।
इसके अलावा, मंत्रालय ने कर्नाटक में बोम्मासंद्र विशेष आर्थिक क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को हवाई माध्यम से दवाओं के आयात के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव किया है। नियम 43ए में अब तक सीमित संख्या में बंदरगाह, हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन शामिल हैं।
इस विस्तार से आयातित दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के वितरण में तेजी आएगी और देश के विभिन्न हिस्सों में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जा सकेगा। प्रस्तावित संशोधन से छोटे और मध्यम कंपनियों को भी लाभ मिलने की संभावना है।