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पूर्वोत्तर के तीन राज्यों में AFSPA छह महीने के लिए विस्तारित

केंद्र सरकार ने सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के बाद नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को अक्टूबर माह से छह महीने की अवधि के लिए लागू रखने का निर्णय लिया है।

LSN India · 25 September 2026

पूर्वोत्तर के तीन राज्यों में AFSPA छह महीने के लिए विस्तारित

भारत सरकार ने पूर्वोत्तर भारत में कानून-व्यवस्था की व्यापक जांच के उपरांत सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) को तीन राज्यों में आगामी छह माह के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। यह निर्णय सुरक्षा एवं आंतरिक व्यवस्था संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के विभिन्न क्षेत्रों में यह विशेष कानून 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा। AFSPA के तहत सशस्त्र बलों को संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक अधिकार प्राप्त होते हैं ताकि वह कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम रहें।

यह विस्तार केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा परिस्थितियों की गहन समीक्षा के बाद किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रहे विभिन्न आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए सरकार का यह कदम लिया गया है।

AFSPA का यह विस्तार क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अधिनियम की वैधता को नियमित अंतराल पर समीक्षा किया जाता है ताकि सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप इसे संचालित किया जा सके।