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15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता 5 साल या 18 साल तक
विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया है। अब 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता पांच साल या 18 साल की उम्र तक की जाएगी।
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विदेश मंत्रालय (MEA) ने पासपोर्ट नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नई संशोधन अधिसूचना के अनुसार, 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता अवधि में परिवर्तन किया गया है।
इस नए संशोधन के तहत, नाबालिग बच्चों के पासपोर्ट की वैधता पांच साल के लिए या फिर जब तक वह 18 साल की उम्र को प्राप्त न कर लें, इन दोनों में से जो भी अवधि पहले आए, के लिए होगी। पासपोर्ट नियम, 1980 में किया गया यह संशोधन बच्चों के लिए पासपोर्ट प्राप्ति की प्रक्रिया को और व्यावहारिक बनाता है।
यह नीति परिवर्तन बचपन में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। चूंकि बचपन में चेहरे की विशेषताओं में तेजी से बदलाव होता है, इसलिए यह नियम पासपोर्ट को अधिक प्रासंगिक और उपयोगी बनाता है।
विदेश मंत्रालय की ओर से जारी पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 पासपोर्ट प्रणाली को आधुनिकीकरण करने की दिशा में एक कदम है। यह परिवर्तन अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों दोनों के लिए लाभकारी साबित होगा।