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सरकार ने कपास आयात पर सीमा शुल्क छूट को 31 दिसंबर तक बढ़ाया
देश के वस्त्र उद्योग की कच्चे माल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कपास आयात पर सीमा शुल्क छूट को 31 दिसंबर 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। यह विस्तार वस्त्र और परिधान क्षेत्र में उत्पादन लागत को कम करने में मदद देगा।
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भारत सरकार ने घरेलू वस्त्र उद्योग की कच्चे माल संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कपास आयात पर सीमा शुल्क छूट को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने 30 अक्टूबर को इस संशोधन को अधिसूचित किया। इस निर्णय के माध्यम से पहले अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध छूट को दो महीने और के लिए बढ़ा दिया गया है।
मई में भारत सरकार ने पांच महीने की अवधि के लिए, अर्थात 31 अक्टूबर 2026 तक कपास आयात को सीमा शुल्क से मुक्त किया था। अब इस छूट में और विस्तार कर दिया गया है ताकि उद्योग को अधिक राहत मिल सके।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह विस्तार वस्त्र और परिधान क्षेत्र में निवेश लागत को कम करने में सहायक साबित होगा। इससे निर्माताओं और उपभोक्ताओं दोनों को लक्षित राहत मिलेगी। साथ ही, सरकार घरेलू कपास किसानों के हितों का भी ध्यान रखते हुए इस संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
भारतीय वस्त्र उद्योग कच्चे माल की स्थिर और सस्ती आपूर्ति के लिए आयात पर निर्भर है। ऐसे में यह नीतिगत निर्णय भारतीय वस्त्र निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद देगा।