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दिव्यांगजनों के लिए FASTag नियमों में बड़ा बदलाव, पांच साल की वैधता
सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए जारी किए जाने वाले एक्सेम्पटेड FASTag की वैधता अवधि को बढ़ाया है। अब दिव्यांगजनों को हर साल टैग रिन्यू कराने की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी।
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राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिव्यांगजन और पर्सन विद डिसैबिलिटीज (PwD) के लिए जारी किए जाने वाले एक्सेम्पटेड FASTag के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। संशोधित नीति के तहत अब दिव्यांगजनों को टोल प्लाजा पर निःशुल्क पारित होने का अधिकार मिलेगा, साथ ही उन्हें वार्षिक नवीकरण की प्रक्रिया से भी छूट दी गई है।
इस नई व्यवस्था के अनुसार, दिव्यांगजनों को जारी किया गया FASTag पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा। इसका मतलब यह है कि एक बार टैग प्राप्त करने के बाद उन्हें अगले पांच सालों तक इसे रिन्यू कराने की आवश्यकता नहीं होगी। यह कदम दिव्यांगजनों की सुविधा और उनके समय की बचत के लिए उठाया गया है।
इस संशोधन से दिव्यांगजनों को सड़क पर बार-बार कागजी कार्रवाई करवाने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। सरकार का यह प्रयास समावेशी नीति के तहत दिव्यांगजन समुदाय के कल्याण और सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक पदक्षेप माना जा रहा है।
यह नियम परिवर्तन सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होगा और दिव्यांगजन प्रमाण पत्र धारकों को तुरंत लाभान्वित करेगा। इसके लिए दिव्यांगजनों को अपने वर्तमान FASTag को बदलवाने की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि नए आवेदन करते समय ही उन्हें पांच वर्ष की वैधता वाला टैग प्रदान किया जाएगा।