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सरकार ने कच्चे चीनी के आयात नियमों में बदलाव किया, प्रसंस्करण के लिए दो महीने का समय दिया

महानिर्यात नीति महानिदेशालय ने कच्चे चीनी के विक्रय की समय सीमा को संशोधित किया है। बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने के बाद अब आयातकों को प्रसंस्करण और बिक्री के लिए दो महीने का समय मिलेगा।

LSN India · 25 August 2026

सरकार ने कच्चे चीनी के आयात नियमों में बदलाव किया, प्रसंस्करण के लिए दो महीने का समय दिया

भारतीय सरकार के महानिर्यात नीति महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कच्चे चीनी के आयात से संबंधित शर्तों को संशोधित कर दिया है। इस संशोधन के तहत आयातकों को प्रसंस्करण और बिक्री के लिए दो महीने की अतिरिक्त समयावधि प्रदान की गई है।

नए नियमों के अनुसार, आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से दो महीने के भीतर कच्चे चीनी का प्रसंस्करण पूरा करके उसे बाजार में बेचना होगा। पहले सरकार की ओर से 31 अक्टूबर की निश्चित बिक्री समय सीमा निर्धारित की गई थी। इस बदलाव से आयातकों को अधिक लचीलापन मिलेगा।

यह संशोधन केवल बिक्री की समय सीमा में ही किया गया है। कच्चे चीनी के आयात के लिए निर्धारित सीमा शुल्क-मुक्त कोटा और आयात कटऑफ तारीख में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सरकार की इस नीति का उद्देश्य चीनी उद्योग को अधिक समय देते हुए आयात प्रक्रिया को सुगम बनाना है।