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आयकर रिटर्न फाइलिंग की समय सीमा 21 नवंबर तक बढ़ाई गई
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ऑडिट मामलों में आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 21 नवंबर तक बढ़ा दिया है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दी गई है।
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं को अधिक समय देते हुए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नई समय सीमा 21 नवंबर निर्धारित की गई है।
इसके साथ ही, टैक्स विभाग ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया है। पहले यह अंतिम तारीख 30 सितंबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दिया गया है। यह निर्णय करदाताओं को अनुपालन के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करता है।
इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य करदाताओं को ऑडिट संबंधी दस्तावेजों को सुव्यवस्थित तरीके से तैयार करने का अवसर देना है। कई व्यावसायिक घरानों और संस्थाओं के लिए पूर्ववर्ती समय सीमा अपर्याप्त साबित हो रही थी।
कर अनुपालन को सुगम बनाने के लिए सीबीडीटी नियमित अंतराल पर ऐसे कदम उठाता रहता है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे संशोधित समय सीमा से पहले अपनी समस्त आवश्यक दस्तावेजें और रिपोर्टें तैयार कर लें।