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रक्षा निर्यात नीति में ढील: सरकार ने खुली सामान्य लाइसेंस की अवधि बढ़ाई
भारत सरकार ने रक्षा उत्पादों के निर्यात को आसान बनाने के लिए नीति में संशोधन किया है। खुली सामान्य निर्यात लाइसेंस (ओजीईएल) की वैधता अब तीन साल हो गई है और इसका दायरा भी विस्तृत किया गया है।
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सरकार ने रक्षा क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपनी निर्यात नीति में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन उपायों के तहत खुली सामान्य निर्यात लाइसेंस (ओजीईएल) की वैधता अवधि दो साल से बढ़ाकर तीन साल कर दी गई है। इससे रक्षा उपकरणों का निर्यात करने वाली कंपनियों को लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया से बार-बार नहीं गुजरना पड़ेगा।
इसके अलावा, ओजीईएल के तहत उन देशों की संख्या में भी वृद्धि की गई है जिन्हें भारतीय रक्षा उत्पाद निर्यात किए जा सकते हैं। हालांकि, सरकार ने संवेदनशील देशों और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित राष्ट्रों को इस सुविधा से बाहर रखा है। यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
रक्षा निर्यात नीति में यह संशोधन भारतीय रक्षा उद्योग को विश्व बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लक्ष्य के अनुरूप है। सरकार ने मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा क्षेत्र में निर्यात को एक प्रमुख प्राथमिकता बनाया है। इस नीति से भारतीय रक्षा कंपनियों को अपने उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने में मदद मिलेगी और वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी उपस्थिति को मजबूत कर सकेंगी।