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चिकित्सा उपकरणों के लेबल पर स्टेरिलाइजेशन सुविधा का लाइसेंस नंबर अनिवार्य

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने चिकित्सा उपकरण निर्माताओं के लिए नई अनिवार्यता जारी की है। अब जो निर्माता स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया को बाहरी सुविधाओं को आउटसोर्स करते हैं, उन्हें उत्पाद लेबल पर संबंधित सुविधा का लाइसेंस नंबर दर्ज करना होगा।

LSN India · 23 August 2026

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किया है जिसका उद्देश्य उत्पाद की पारदर्शिता और गुणवत्ता नियंत्रण को बेहतर बनाना है।

इस नई नीति के अनुसार, जो निर्माता स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया को बाहरी विशेषज्ञ सुविधाओं को सौंपते हैं, उन्हें अब अपने चिकित्सा उपकरणों के लेबल पर उस सुविधा का लाइसेंस नंबर अनिवार्य रूप से दिखाना होगा। यह कदम आपूर्ति श्रृंखला में जवाबदेही सुनिश्चित करने और नियामक निरीक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए उठाया गया है।

इस आवश्यकता का उद्देश्य रोगियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को उपकरणों की उत्पत्ति और उनकी स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया के बारे में पूर्ण सूचना प्रदान करना है। लाइसेंस नंबर दिखाने से नियामक प्राधिकारी स्टेरिलाइजेशन मानकों का पालन सत्यापित कर सकेंगे और किसी भी विसंगति की स्थिति में कार्रवाई कर सकेंगे।

मंत्रालय का यह निर्देश देश भर में चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। निर्माताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इस अनिवार्यता का अनुपालन अपनी आगामी उत्पाद श्रृंखला में करें।