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सरकार ने मेडिकल उपकरणों पर स्टेरिलाइजेशन ठेकेदार का खुलासा अनिवार्य किया
केंद्र सरकार की नई नीति के तहत मेडिकल डिवाइस निर्माताओं को लेबल पर स्टेरिलाइजेशन सेवा प्रदाता का नाम दर्ज करना होगा। भारतीय मेडटेक कंपनियों को आशंका है कि यह कदम निर्यात में प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर सकता है।
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केंद्रीय सरकार ने मेडिकल उपकरणों के विनिर्माण में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नई नीति के अनुसार, सभी मेडिकल डिवाइस निर्माताओं को उत्पाद लेबल पर उन कंपनियों के नाम का खुलासा करना अनिवार्य होगा जो स्टेरिलाइजेशन सेवाएं प्रदान करती हैं।
घरेलू मेडटेक उद्योग की ओर से इस निर्णय के विरुद्ध चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। भारतीय फर्मों का कहना है कि विस्तृत विवरण का प्रकटीकरण उत्पाद की गोपनीयता को जोखिम में डाल सकता है और उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम प्रतिस्पर्धी बना सकता है।
उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, यह नीति स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है। सरकार का विचार है कि स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया की पारदर्शिता उपभोक्ता सुरक्षा को मजबूत करेगी और उत्पाद की गुणवत्ता में विश्वास बढ़ाएगी।
भारतीय मेडिकल डिवाइस निर्माता संघ आगामी दिनों में इस नीति पर सरकार के साथ विस्तृत चर्चा करने की योजना बना रहा है। उद्योग का मानना है कि नीति को कार्यान्वित करने से पहले सभी हितधारकों की राय लेनी चाहिए।