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भारत में उत्पादन करने वाली विदेशी तकनीकी कंपनियों को BIS छूट देने पर सरकार विचार कर रही है
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रस्तावित ढांचे के तहत आयातित उपकरणों और घटकों के लिए कंपनी, उद्योग, उत्पाद या परियोजना आधारित छूट दी जा सकती है।
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भारत सरकार विदेशी उच्च तकनीकी कंपनियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) संबंधी नियमों में छूट देने के लिए एक नई नीति तैयार कर रही है जो भारत में अपने उत्पादन सुविधाएं स्थापित करें। यह पहल विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने और भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, प्रस्तावित नीति ढांचा बहुआयामी छूट प्रदान कर सकता है जो विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसमें कंपनी स्तर पर, विशेष उद्योग के लिए, किसी विशेष उत्पाद के लिए या किसी परियोजना विशेष आधार पर छूट शामिल हो सकती है। यह लचीली व्यवस्था देश में तकनीकी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई है।
यह पहल आयातित उपकरणों और घटकों के लिए BIS अनुपालन संबंधी कठोर नियमों में राहत प्रदान करेगी, जिससे विदेशी निर्माताओं के लिए भारत में निवेश करना अधिक आकर्षक हो सकता है। इससे न केवल अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी ज्ञान का स्थानांतरण होगा, बल्कि देश में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।
इस नीतिगत पहल को अभी अंतिम रूप दिया जाना है, लेकिन यह भारत के आत्मनिर्भर विनिर्माण और वैश्विक मानकों के अनुरूप उत्पाद तैयार करने के दृष्टिकोण के अनुकूल है। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों से कोई समझौता न होते हुए विदेशी निवेशकों को आवश्यक सहायता मिले।