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भारतीय पेटेंट कार्यालय के लोगो के उपयोग के लिए सरकारी अनुमति अनिवार्य
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारतीय पेटेंट कार्यालय के आधिकारिक लोगो को बिना पूर्व अनुमति के किसी भी माध्यम से प्रदर्शित, प्रतिलिपि या उपयोग नहीं किया जा सकता है।
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पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के नियंत्रक महानिरीक्षक कार्यालय (सीजीपीडीटीएम) को यह सूचना मिली है कि विभिन्न व्यक्ति, एजेंसियां, कॉर्पोरेट निकाय, ऑनलाइन कानूनी तकनीकी मंच और अनाधिकृत सेवा प्रदाता भारतीय पेटेंट कार्यालय के आधिकारिक लोगो, प्रतीक और डिजाइन का अनाधिकृत रूप से उपयोग कर रहे हैं। ये लोगो अपनी वेबसाइटों, सोशल मीडिया खातों, विपणन सामग्री, स्टेशनरी और भुगतान किए गए डिजिटल विज्ञापनों पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि यह लोगो एक आधिकारिक सरकारी पहचान चिह्न है जो सांविधिक प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करता है। कोई भी व्यक्ति, व्यावसायिक इकाई, डिजिटल मंच, ट्रेडमार्क या पेटेंट एजेंट, अथवा कानूनी चिकित्सक इस लोगो को किसी भी माध्यम में बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शित, प्रतिलिपि या उपयोग नहीं कर सकते हैं।
डीपीआईआईटी की सूचना के अनुसार, इस आधिकारिक लोगो का अनाधिकृत प्रकाशन, पुनरुत्पादन या प्रदर्शन कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। मंत्रालय ने सभी संबंधित पक्षों को इस निर्देश का अनुपालन करने की चेतावनी दी है और भविष्य में ऐसे किसी भी उल्लंघन के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।