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सरकार ने E100 इथेनॉल पर चलने वाले वाहनों के नियमों में संशोधन किया

सड़क परिवहन मंत्रालय ने सोमवार को केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में बदलाव किए हैं, जिससे लचकदार ईंधन वाहन लगभग शुद्ध इथेनॉल (E100) पर चल सकेंगे। यह कदम देश में पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया है।

LSN India · 26 October 2026

सरकार ने E100 इथेनॉल पर चलने वाले वाहनों के नियमों में संशोधन किया

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने सोमवार को मोटर वाहन नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं जो E100 ईंधन पर चलने वाले लचकदार इंजन वाहनों को मंजूरी देते हैं। E100 ईंधन लगभग शुद्ध इथेनॉल है जो पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल माना जाता है।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि E20 (20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) से लेकर E100 तक का ईंधन केवल उन वाहनों के लिए है जो इसके लिए डिजाइन और प्रमाणित हैं। सामान्य पेट्रोल या डीजल वाहन E85 या E100 का उपयोग नहीं कर सकते। यह नियम विभिन्न प्रकार के वाहनों में भ्रम और संभावित नुकसान से बचाने के लिए बनाया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने इन नियमों से प्रभावित हल्के पेट्रोल और डीजल वाहनों के लिए वजन की सीमा को 3,000 किलोग्राम से बढ़ाकर 3,500 किलोग्राम कर दिया है। MoRTH ने वाहन वर्गीकरण मानदंडों, ईंधन विनिर्देशों और उत्सर्जन संबंधी तालिकाओं में तकनीकी संदर्भों में भी परिवर्तन किए हैं।

इस वर्ष जून में मारुति सुजुकी इंडिया ने भारत का पहला लचकदार ईंधन यात्री वाहन लॉन्च किया था। ये संशोधन भारत में इथेनॉल आधारित ईंधन समाधानों को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।