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सरकार ने शुद्ध इथेनॉल ईंधन वाहनों को अनुमति देने के लिए मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन वर्गीकरण, ईंधन विनिर्देश और उत्सर्जन परीक्षण मानकों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यह कदम देश में पर्यावरण के अनुकूल इथेनॉल-आधारित वाहनों के विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

LSN India · 26 October 2026

सरकार ने शुद्ध इथेनॉल ईंधन वाहनों को अनुमति देने के लिए मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन करके शुद्ध इथेनॉल फ्लेक्स-ईंधन वाहनों को अनुमति देने की घोषणा की है। इस संशोधन के तहत वाहन वर्गीकरण की सीमाओं, ईंधन के तकनीकी विनिर्देशों और उत्सर्जन संबंधित तालिकाओं में आवश्यक बदलाव किए गए हैं।

यह नियामक कदम भारत की पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने और वैकल्पिक ईंधन समाधानों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। शुद्ध इथेनॉल ईंधन के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आने की संभावना है, जिससे वायु प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिल सकती है।

इथेनॉल एक पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जिसे कृषि अवशेषों और अन्य जैव ईंधन स्रोतों से उत्पादित किया जा सकता है। इन संशोधनों से देश के कृषि क्षेत्र को भी अतिरिक्त आय के स्रोत के रूप में लाभ मिल सकता है।

मंत्रालय द्वारा किए गए तकनीकी संदर्भों में बदलाव वाहन निर्माताओं को इथेनॉल-आधारित इंजन प्रौद्योलॉजी विकसित करने के लिए एक स्पष्ट नियामक ढांचा प्रदान करते हैं। उम्मीद है कि यह कदम आने वाले समय में भारतीय बाजार में इथेनॉल वाहनों की उपलब्धता और विविधता में वृद्धि लाएगा।