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दवाइयों की अनाधिकृत बिक्री रोकने के लिए केंद्र सरकार ने फार्मेसियों में सीसीटीवी निगरानी का प्रस्ताव रखा
सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियमों के मसौदे में लाइसेंसप्राप्त दवाइयों की दुकानों पर वीडियो निगरानी अनिवार्य की गई है। रिकॉर्डिंग को कम से कम तीन महीने तक सुरक्षित रखना होगा।
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केंद्र सरकार ने फार्मेसियों में सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्य निगरानी का प्रस्ताव रखा है ताकि नुस्खे के बिना दवाइयों की अवैध बिक्री पर नियंत्रण लगाया जा सके। सरकार द्वारा तैयार किए गए मसौदे नियमों में पंजीकृत फार्मेसियों में वीडियो निगरानी प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य किया गया है।
नई व्यवस्था के अनुसार, दवाइयों की बिक्री के सभी लेनदेन को कैमरों से रिकॉर्ड करना होगा। इन रिकॉर्डिंग को न्यूनतम तीन महीने की अवधि के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। यह कदम अनाधिकृत दवाइयों की बिक्री, नकली दवाइयों के कारोबार और ड्रग मिसयूज की समस्याओं से निपटने के लिए उठाया गया है।
यह निगरानी व्यवस्था स्वास्थ्य सेवा में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रस्तावित नियम फार्मेसियों को अपनी दवाइयों की बिक्री की प्रक्रिया पर बेहतर नियंत्रण रखने में मदद देंगे।
इस नियामक कदम से नियंत्रक अधिकारियों को दवाइयों की बिक्री की निगरानी करने और कानूनी उल्लंघनों का पता लगाने में सुविधा मिलेगी। सरकार इस मसौदे पर हितधारकों की प्रतिक्रिया मांग रही है।