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ट्रेन में शराब ले जाने के नियम: जानें रेलवे की स्पष्ट गाइडलाइन
भारतीय रेलवे यात्रियों को सीमित मात्रा में सीलबंद शराब ले जाने की अनुमति देता है। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
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ट्रेन से सफर करते समय शराब ले जाने को लेकर यात्रियों में भ्रम की स्थिति रहती है। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, यात्री अपने निजी उपभोग के लिए सीलबंद बोतलों में शराब ले जा सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा निर्धारित है।
रेलवे के दिशा-निर्देश के तहत एक यात्री 750 मिलीलीटर तक की सीलबंद शराब की दो बोतलें ले जा सकता है। हालांकि, यह नियम विभिन्न राज्यों के स्थानीय कानूनों के अधीन है। कुछ राज्यों में शराब ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है, जबकि दूसरे राज्यों में यह परिमित मात्रा में स्वीकार्य है।
यदि यात्री निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुए शराब पाया जाता है या खुली शराब ले जाता है, तो उसे जुर्माना लगाया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने का नियम रेलवे से भिन्न है और वहां शराब को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।
यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने गंतव्य राज्य के स्थानीय कानूनों की जानकारी रखें और रेलवे के नियमों का पालन करें ताकि ट्रेन यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कानूनी परेशानी न आए।