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रक्षा निर्यात के लिए सरकार ने नियमों में की ढील, लाइसेंस वैधता बढ़ी
भारत के रक्षा क्षेत्र के निर्यातकों को अब एक बार की मंजूरी से कई खेप भेजने की छूट दी गई है। लाइसेंस की वैधता अवधि को दो साल तक बढ़ाया गया है।
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रक्षा मंत्रालय ने देश के रक्षा निर्यात क्षेत्र को सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। नई नीति के तहत निर्यातकों को प्रत्येक खेप के लिए अलग अनुमति लेने की बाध्यता से मुक्त कर दिया गया है। इसके बजाय वे एकबारी आधार पर कई खेपों के लिए स्वयं अधिकार उत्पन्न कर सकते हैं।
मंत्रालय के इस निर्णय से निर्यात प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है और व्यापारियों को प्रशासनिक बोझ से राहत मिलेगी। रक्षा सामग्री के निर्यात के लिए जारी किए जाने वाले लाइसेंस की वैधता अवधि को पहले की तुलना में दोगुना करके दो वर्ष कर दिया गया है।
यह कदम भारत के रक्षा उद्योग को वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति परिवर्तन छोटे और मझोले रक्षा निर्माताओं को विशेष रूप से लाभान्वित करेगा।