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निर्यातकों के लिए 'वन स्टार एक्सपोर्ट हाउस' स्टेटस के नियम शिथिल किए गए
सरकार ने निर्यातकों को 'वन स्टार एक्सपोर्ट हाउस' का दर्जा प्राप्त करने के लिए पात्रता शर्तों को शुक्रवार को आसान बना दिया है। अब निर्यातकों को लगातार तीन साल की जगह किसी भी दो वर्षों में निर्धारित निर्यात लक्ष्य हासिल करने होंगे।
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भारतीय सरकार ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय प्रदर्शन मानदंडों को संशोधित करके निर्यातकों के लिए 'वन स्टार एक्सपोर्ट हाउस' की स्वीकृति प्राप्त करना आसान बना दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा किए गए इस संशोधन में अब निर्यातकों को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी भी दो वर्षों में निर्धारित निर्यात प्रदर्शन हासिल करना होगा।
पहले के नियमों के तहत निर्यातकों को लगातार तीनों वर्षों में विशेष निर्यात लक्ष्य प्राप्त करना अनिवार्य था। यह नई व्यवस्था छोटे और मध्यम निर्यातकों को इस प्रतिष्ठित स्टेटस प्राप्त करने का अवसर बढ़ाएगी और उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करेगी।
हालांकि, यह संशोधन रत्न और आभूषण क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत इस क्षेत्र के लिए पहले से ही दो वर्षों की अलग शर्त निर्धारित है। डीजीएफटी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि रत्न और आभूषण क्षेत्र के अलावा अन्य सभी क्षेत्रों के निर्यातकों के लिए यह नई व्यवस्था लागू होगी।