World · India Bureau
पीएफ खाते से 75% तक निकालने का नियम, जानें नई शर्तें
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, कामकाजी लोग अपने पीएफ बैलेंस का तीन चौथाई तक निकाल सकते हैं। हालांकि, निकासी की राशि और योग्यता की शर्तें आवश्यकता के प्रकार पर निर्भर करती हैं।
LSN India ·

भविष्य निधि खातों से धन निकालने के नियमों में बदलाव आया है जो कर्मचारियों को वित्तीय आपातकालीन स्थितियों में अधिक लचीलापन प्रदान करता है। नए नियमों के तहत, कर्मचारी अपने पीएफ बैलेंस का 75 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं, लेकिन यह सुविधा निकासी के कारण और खाते की परिपक्वता अवधि पर निर्भर करती है।
चिकित्सा खर्च, शिक्षा व्यय, विवाह, मकान खरीद और अन्य महत्वपूर्ण जीवन घटनाओं के लिए पीएफ निकासी की अनुमति दी जाती है। प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि, निकालने की अधिकतम राशि और एक वर्ष में कितनी बार निकासी की जा सकती है, यह सब अलग-अलग निर्धारित है।
कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि निकासी के आवेदन से पहले अपने खाते की मौजूदा स्थिति की जानकारी लें और यह सुनिश्चित करें कि वे निकासी की योग्यता शर्तों को पूरा करते हैं। EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत नियम और प्रक्रिया उपलब्ध है।