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बच्चों के लिए दो रासायनिक यौगिकों वाली दवाओं पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया

स्वास्थ्य विभाग ने क्लोरफेनिरामाइन मेलेट और फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड युक्त सभी दवा फॉर्मुलेशन पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया है। यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

LSN India · 22 August 2026

बच्चों के लिए दो रासायनिक यौगिकों वाली दवाओं पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया

सरकार ने एक नई अधिसूचना के माध्यम से क्लोरफेनिरामाइन मेलेट और फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड नामक दो रासायनिक यौगिकों से बनी सभी निश्चित खुराक संयोजन (फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन) दवाओं को बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। यह प्रतिबंध छोटे बच्चों में इन दवाओं के संभावित दुष्प्रभावों के कारण लागू किया गया है।

इस अधिसूचना के तहत, इन दोनों सक्रिय तत्वों को मिलाकर बनाई गई किसी भी दवा का बाल रोगियों में उपयोग नहीं किया जा सकता। फार्मास्यूटिकल कंपनियों को अपनी वर्तमान स्टॉक को चिकित्सा विभागों को सूचित करना होगा और नई खरीद पर यह प्रतिबंध तुरंत लागू हो गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इन दवाओं का अनियंत्रित उपयोग कम उम्र के बच्चों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है, विशेषकर जब दोनों रसायन एक साथ उपयोग किए जाएं।

चिकित्सकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस निर्देश का पूरी तरह पालन करें और बच्चों के लिए वैकल्पिक दवाओं का विकल्प लें। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय वैज्ञानिक साक्ष्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल के आधार पर लिया गया है।