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DGCA ने IndiGo की आग की घटना के बाद MOBIKINS पावर बैंक पर प्रतिबंध लगाया
नागरिक विमानन महानिदेशालय ने विशिष्ट MOBIKINS मॉडल के पावर बैंक को भारत में, भारत से या भारत के भीतर किसी भी उड़ान में ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। विमानन नियामक ने सभी एयरलाइंस और यात्रियों को सतर्क किया है।
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भारतीय नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने MOBIKINS ब्रांड के एक विशेष मॉडल के पावर बैंक को सभी व्यावसायिक उड़ानों में ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय IndiGo की एक हाल की घटना के बाद लिया गया है जहां इसी प्रकार के पावर बैंक से आग लगने की घटना सामने आई थी।
नियामक ने देश के सभी एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रतिबंधित MOBIKINS पावर बैंक भारत में, भारत से या भारत के भीतर किसी भी उड़ान पर न ले जाया जाए। यात्रियों को भी सलाह दी गई है कि वे इस उपकरण को अपने साथ किसी भी विमान में न लाएं।
यह कदम विमान यात्रियों की सुरक्षा को लेकर DGCA की सतर्कता को दर्शाता है। लिथियम बैटरी युक्त पावर बैंक से आग लगने की घटनाएं अतीत में भी सामने आई हैं, जिससे विमान में आग का खतरा बढ़ सकता है।
विमानन उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सुरक्षा के संबंध में कड़े नियम हैं। DGCA नियमित रूप से ऐसे उपकरणों की निगरानी करता है और यदि किसी में खतरे का संकेत मिले तो तुरंत कार्रवाई करता है। इस प्रतिबंध को सभी एयरलाइंस को तत्काल प्रभाव से लागू करना आवश्यक है।