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पाकिस्तानी फेयरनेस क्रीम की बिक्री पर नियामक की चेतावनी
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत में अनुमोदित नहीं पाकिस्तानी फेयरनेस क्रीम की बिक्री के विरुद्ध सतर्कता जारी की है। ये उत्पाद भारी धातुओं की अनुमत सीमा से अधिक मात्रा में हानिकारक तत्व युक्त हैं।
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केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने भारत में पाकिस्तानी व्हाइटनिंग क्रीमों की अनुमोदित नहीं उत्पादों की बिक्री के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। नियामक के अनुसार, ये उत्पाद भारतीय मानकों के अनुरूप नहीं हैं और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं।
सीडीएससीओ की जांच में पाया गया है कि ये क्रीमें निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में भारी धातुएं जैसे लेड, पारा और आर्सेनिक जैसे हानिकारक रसायन युक्त हैं। इन पदार्थों के अत्यधिक संपर्क से उपभोक्ताओं को त्वचा संबंधी समस्याओं के साथ-साथ आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंच सकता है।
नियामक ने भारत में इन अनुमोदित नहीं पाकिस्तानी उत्पादों की तत्काल बिक्री रोकने के लिए सभी जिला प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उपभोक्ताओं को इन क्रीमों का उपयोग करना बंद करने और यदि किसी प्रकार के दुष्प्रभाव का सामना कर रहे हैं तो तुरंत चिकित्सा सहायता लेने की सलाह दी गई है।
सीडीएससीओ ने आगे कहा है कि केवल भारतीय मानकों के अनुसार अनुमोदित सौंदर्य और त्वचा संबंधी उत्पादों का ही उपयोग करना चाहिए। नियामक का मानना है कि यह कदम उपभोक्ताओं को हानिकारक पदार्थों से सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है।