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खराब होने वाली खाद्य वस्तुओं के लिए कोल्ड चेन बनाए रखने का निर्देश

भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने खाद्य व्यापार संचालकों को पूरी आपूर्ति श्रृंखला में नियंत्रित तापमान के तहत खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन करने का निर्देश दिया है। यह कदम जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।

LSN India · 18 October 2026

खराब होने वाली खाद्य वस्तुओं के लिए कोल्ड चेन बनाए रखने का निर्देश

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य व्यापार संचालकों (एफबीओ) को खोया, पनीर, मांस और मछली जैसी खराब होने वाली खाद्य वस्तुओं के लिए कड़े तापमान नियंत्रण के तहत सामग्री को संभालने, भंडारण और परिवहन संबंधी मार्गदर्शन जारी किया है।

एफएसएसएआई ने सभी राज्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इन नियमों के कार्यान्वयन पर सख्त निगरानी रखें और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करें। प्राधिकरण ने जोर दिया है कि खाद्य व्यापार संचालकों को स्वच्छता और तापमान संबंधी मानकों का पूरी तरह पालन करना अनिवार्य है।

एफएसएसएआई के अनुसार, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों के लाइसेंसिंग और पंजीकरण) विनियम, 2011 के अनुसूची 4 के तहत सभी एफबीओ के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्यविधि संबंधी विनिर्दिष्ट आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं।

प्राधिकरण को पता चला है कि खोया, पनीर, मांस और मछली जैसी खराब होने वाली खाद्य वस्तुओं को परिवहन के दौरान अक्सर उचित तापमान नियंत्रण के बिना ले जाया जा रहा है, जिससे जनस्वास्थ्य को जोखिम उत्पन्न हो रहा है। यह निर्देश सभी हितधारकों को इस गंभीर मुद्दे के प्रति सतर्क करने के लिए जारी किया गया है।