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चिकित्सकों और अस्पतालों के लिए एनएमसी ने सोशल मीडिया नियम कड़े किए
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य संस्थानों के सोशल मीडिया उपयोग को नियंत्रित करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये नियम व्यावसायिक आचरण और रोगी गोपनीयता के मानकों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
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राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने चिकित्सा पेशेवरों और अस्पतालों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर संचार को नियंत्रित करने के लिए कठोर नियम लागू किए हैं। ये दिशानिर्देश डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर व्यावसायिक मानकों और नैतिक जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं।
नए नियमों के अनुसार, चिकित्सकों को रोगी की व्यक्तिगत जानकारी, चिकित्सा इतिहास या किसी भी संवेदनशील स्वास्थ्य विवरण को सोशल मीडिया पर साझा नहीं करना चाहिए। अस्पतालों और क्लीनिकों को भी अपने सोशल मीडिया खातों पर सामग्री पोस्ट करते समय गोपनीयता के मानदंडों का पालन करना आवश्यक है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि चिकित्सा संस्थान अपनी सेवाओं का विज्ञापन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें गुमराह करने वाले या अतिरंजित दावों से बचना होगा। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की बिना सत्यापित या अवैज्ञानिक जानकारी साझा करना प्रतिबंधित है।
ये उपाय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में विश्वास बनाए रखने और व्यावसायिक मानकों को सुदृढ़ करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आयोग का मानना है कि इन नियमों का पालन डिजिटल युग में चिकित्सा पेशे की प्रतिष्ठा को संरक्षित रखेगा।