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नाबालिग ड्राइवरों द्वारा गाड़ी चलाने पर क्या कहता है कानून?
भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत 18 साल से कम उम्र के लोग सार्वजनिक स्थानों पर वाहन नहीं चला सकते। हालांकि, 16 साल की उम्र के बाद सीमित शर्तों के तहत बाइक चलाना संभव है।
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भारत में वाहन चलाने की कानूनी उम्र निर्धारित करने वाले नियम स्पष्ट हैं। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 4 के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चला सकता है। यह प्रावधान सभी प्रकार के वाहनों पर समान रूप से लागू होता है।
हालांकि, कानून में एक महत्वपूर्ण अपवाद भी मौजूद है। 16 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, युवा व्यक्ति कुछ शर्तों के तहत दोपहिया वाहन चला सकते हैं। इस छूट के अंतर्गत केवल गियर रहित मोटरसाइकिलें और 50 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली बाइकें शामिल नहीं हैं।
यह कानूनी ढांचा सड़क पर युवा और अनुभवहीन ड्राइवरों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है।
कानून का पालन न करने पर कानूनी दंड का प्रावधान है। नाबालिग व्यक्ति द्वारा अनुमति के बिना वाहन चलाए जाने पर न केवल ड्राइवर को सजा का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि वाहन के मालिक को भी जिम्मेदार माना जा सकता है।